नई दिल्ली, 23 जून (Industrial Pucnh Desk) : केंद्र सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के मामलों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि जिन पात्र परिवार सदस्यों ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो।
विभाग के अनुसार, इस विषय पर लंबे समय से विचार किया जा रहा था। राष्ट्रीय परिषद (JCM) की 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में कर्मचारी पक्ष ने भी मांग की थी कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले आवेदन किया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई।
सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में आवेदन की तिथि को ही महत्वपूर्ण (Crucial) तिथि माना जाएगा, बशर्ते आवेदक आवेदन के समय नियुक्ति के लिए पात्र रहा हो।
नए निर्देशों के अनुसार, ऐसे परिवार सदस्य जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और नियुक्ति के लिए पात्र थे, उन्हें संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा।
पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे सभी मामलों में इन आदेशों को लागू करें। यह निर्णय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की 21 मई 2026 की सहमति के बाद जारी किया गया है।
सरकार के इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे।


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