Friday, May 1, 2026
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जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल कर्मियों को दी राहत, बढ़े हुए वेतन का हो सकेगा भुगतान

सोमवार को उच्च न्यायालय में 11वें वेतन समझौते को रद्द करने के आदेश के अपील के ऊपर सुनवाई हुई।

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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल कामगारों को राहत दी है। सोमवार को उच्च न्यायालय में 11वें वेतन समझौते को रद्द करने के आदेश के अपील के ऊपर सुनवाई हुई।

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उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इससे NCWA- XI के तहत सितम्बर के वेतन का भुगतान कोयला कामगारों को किया जा सकेगा। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब कोल इंडिया और अनुषांगिक कंपनियों में नियोजित कामगारों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान हो सकेगा।

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इधर, अब बढ़े हुए वेतन जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसी स्थिति में यूनियन द्वारा 12 अक्टूबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी या नहीं यह देखना होगा। इसके पहले 5, 6, 7 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी। CIL प्रबंधन से वार्ता के बाद हड़ताल 11 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई थी।

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