Friday, May 1, 2026
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BMS चार में दो लेबर कोड से असहमत, लेकिन हड़ताल से बनाई दूरी, जारी बयान में यह कहा

भारतीय मजदूर संघ ने दो लेबर कोर्ट कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है।

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नई दिल्ली, 08 जुलाई। 10 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इधर, भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय महामंत्री रविन्द्र हिमते ने बयान जारी किया है।

महामंत्री रविन्द्र हिमते ने बयान में कहा है कि भारत देश के कुछ ट्रेड युनियन द्वारा 09 जुलाई 2025 को 4 लेबर कोड (4 Labour Code) को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

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भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। भारत सरकार ने देश में प्रभावी 29 श्रम कानून के स्थान पर 04 नए लेबर कोड का निर्माण वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान किया है। जिसके अंतर्गत 29 श्रम कानून को चार नवीन श्रम कोड में सम्मिलित कर इसका नामकरण इस प्रकार किया गया है।

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कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020.

भारतीय मजदूर संघ ने दो लेबर कोर्ट कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है। कोड ऑन वेजेस 2019 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, एक ऐतिहासिक कोड है, जिसमें पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर फ्लोर वेज तय करने तथा राज्य सरकारों को इसके बराबर या इससे अधिक न्यूनतम वेतन राज्यों में तय करने का अधिकार दिया गया है।

इस कोड के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी प्रत्येक 5 साल में हो सकेगी यह भी उल्लेखित है। पहले अधिसूचित रोजगार में कार्यरत मजदूर ही केवल न्यूनतम वेतन का हकदार होता था, अब इसमें बदल किया गया तथा कोई भी मजदूर जो 8 घंटे कही भी कार्य करेगा वह न्यूनतम वेतन पाने का हकदार होगा।

इसी प्रकार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, के तहत Gig एवं प्लेटफार्म कर्मी के लिए पहली बार सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। संस्थान के द्वारा किसी कर्मचारी हेतु निर्धारित राशि का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में जमा नहीं करने के एवज में ईएसआईसी अस्पताल के द्वारा श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका इलाज नहीं किया जाता था।

अब इस नए कोड के तहत निर्धारित कंट्रीब्यूशन की राशि यदि संस्थान के द्वारा ईएसआईसी के पास जमा नहीं भी की जाती है, तो भी श्रमिक की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उसका संपूर्ण इलाज ईएसआईसी हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा यह इस कोड की अच्छाई है।

उपरोक्त कारणों से, भारतीय मजदूर संघ ने उपरोक्त दो लेबर कोर्ट का स्वागत किया है तथा शेष दो लेबर कोड कोड ऑन आई आर 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में सभी स्टेट होल्डर से चर्चा करते हुए आवश्यक संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिया है।

विगत दिनों में सरकार ने अलग-अलग ट्रेड यूनियन एवं मालिकों के साथ इस विषय में चर्चा भी की है किंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस विषय में सरकार को और भी अधिक गंभीर होकर गहन स्तर पर अति शीघ्र सभी पक्षों से चर्चा संपन्न कर उपरोक्त 02 कोड्स में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

कुछ ट्रेड यूनियंस अवसर के रूप में इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं। और इस कारण श्रमिकों को गुमराह करते हुए 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हडताल का आवाहन इन्होंने किया है। यह 9 जुलाई 2025 की राष्ट्र व्यापी हडताल विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है।

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भारतीय मजदूर संघ पुरजोर इस हडताल का समर्थन नहीं करता है तथा अपनी यूनियनों का आवाहन करता है कि हमें ऐसी किसी भी हडताल में 9 जुलाई 2025 को शामिल नहीं होना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ सरकार से भी आवाहन करता है कि भारत सरकार कोड ऑन आई आर 2020, तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 में संशोधन का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।

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