Supreme Court
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नई दिल्ली, 29 मार्च। इंटक के दुबे गुट (चंद्रशेखर दुबे) द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट (Disposed) कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फेसल को बरकरार रखा गया है। सुनवाई न्यायाधीद्वय संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा, अरविंद कुमार की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “हम आक्षेपित आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाता है। ”

इसके साथ ही जेबीसीसीआई- XI में इंटक यानी कुमार जयमंगल (अनूप सिंह) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन की एंट्री रास्ता साफ हो गया है।

इंटक के दुबे गुट (चंद्रशेखर दुबे) द्वारा सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई थी। एसएलपी कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 10 फरवरी, 2023 को जारी किए गए उस आदेश के विरूद्ध दायर की गई है, जिसमें कोल इंडिया को जेबीसीसीआई- XI में इंटक (जयमंगल गुट) को शामिल किए जाने का निर्देश दिया गया है।

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