Sunday, November 8, 2026
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Budget 2024- 25 : तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में दीर्घावधि लाभ पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

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