कोरबा, 25 अगस्त। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में न्यू कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (New Korba Sperspeciality Hospital) संचालित है। हॉस्पिटल प्रबंधन बेहतर इलाज और सुविधाओं का दावा करता है, लेकिन यहां पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि जिस चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाएगा, उसकी शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) क्या है। ऐसे में डॉक्टर्स की डिग्रियां सवालों के घेरे में आ जाती है।

कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन ने सेवाएं दे रहे चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता को सार्वजनिक नहीं किया है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के नाम सूचीबद्ध जरूर किए गए हैं, लेकिन उनके नाम के आगे उनकी शैक्षणिक योग्यता को नहीं दर्शाया गया है। केवल चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया गया है। जबकि नियम यह कहता है कि हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले समस्त चिकित्सकों का पूरा, उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रदत्त चिकित्सा की पद्धति (stream of medicine practised), चिकित्सक का पता, संपर्क नम्बर, ईमेल दर्शाया जाएगा। कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में लगे बोर्ड पर चिकित्सक के नाम और उनकी चिकित्सा पद्धति का ही उल्लेख है।

यहां बताना होगा निजी नर्सिंग होम्स, अस्पतालों पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम (Nursing Home Rules 2013) लागू होता है। इस अधिनियम के तहत निजी नर्सिंग होम्स, अस्पतालों का पंजीयन होता है। अधिनियम में अस्पताल संचालन के लिए मानक तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

आश्चर्य की बात है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी राज्य सरकार के नियम कायदों ठेंगा दिखा रहे हैं। अधिनियम में निहित मानकों का पालन हो रहा है यह नहीं, इसे देखने का काम जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होता है। एक जिला स्तरीय समिति भी होती है, जो समय- समय पर निजी अस्पतालों का निरीक्षण करती है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होती हैं तथा एक सदस्य सचिव तथा पांच अन्य सदस्य होते हैं। कोरबा जिले में ऐसी कोई समिति क्रियाशील है, लगता नहीं।

जानकारी मांगी तो हॉस्पिटल के मैनेजर भड़क गए

न्यू कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने प्रशासनिक व्यवस्था देखने एक मैनेजर बिठा रखा है। मैनेजर का नाम राजेश चंदानी है। राजेश चंदानी से जब हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने के संदर्भ में चर्चा की गई तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के एक नियम का हवाला दिया और कहा कि वे इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी न्यू कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के कहने का आशय यह था कि छत्तीसगढ़ के नर्सिंग होम रूल्स- 2013 को वे नहीं मानते हैं। राजेश चंदानी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करने से आक्रोशित हो गए और रिपोर्टर को ही भला- बुरा कह दिया।

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