ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्‍टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्‍टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है।

नई दिल्ली, 04 फरवरी।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्‍टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है।

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अधिसूचना में कहा गया है कि आठ वर्ष तक वाहनों के लिए प्रत्‍येक दो वर्ष में फिटनेस का नवीकरण प्रमाण-पत्र आवश्‍यक है। आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मामले में हर वर्ष नवीकरण कराना होगा।

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अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए नवीकरण प्रमाण-पत्र अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू होंगे। मध्‍यम श्रेणी के माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों तथा हल्‍के मोटर वाहनों के मामले में नवीकरण प्रमाण-पत्र पहली जून 2024 से लागू होंगे।

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