Thursday, August 6, 2026
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Coal India अधिकारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव! बोर्ड बैठक के मिनट्स से सामने आईं कई बातें

CIL Executive Defined Contribution Pension Trust की 14वीं बोर्ड बैठक के निर्णय सार्वजनिक, कार्यकारी अधिकारियों की पेंशन व्यवस्था में कई अहम बदलावों का रास्ता साफ

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कोलकाता | IndustrialPunch : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के Executive Defined Contribution Pension Trust (EDCPS Trust) की 14वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (BoT) बैठक के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। यह बैठक 26 जून 2026 को कोल भवन, कोलकाता में आयोजित हुई थी। बैठक में कार्यकारी अधिकारियों की पेंशन, एन्युटी सेवा प्रदाता, NPS ट्रांजिशन और ट्रस्ट फंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए।

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ऑनलाइन फंड ट्रांसफर को मिली मंजूरी

बैठक में ट्रस्ट के बैंक खातों के लिए Corporate Internet Banking सुविधा सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ऑनलाइन फंड रेमिटेंस के अनुमोदन हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (Authorisers) को भी मंजूरी दी गई।

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तीन नई बीमा कंपनियां बनीं Annuity Service Provider

ट्रस्ट ने विभिन्न PFRDA-पंजीकृत कंपनियों के मूल्यांकन के बाद तीन नई कंपनियों को Annuity Service Provider (ASP) के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया—

  • Aditya Birla Sun Life Insurance
  • Star Union Dai-ichi Life Insurance
  • Shriram Life Insurance

इससे पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा अधिकारियों को और विकल्प उपलब्ध होंगे।

इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के लिए नई व्यवस्था

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2017 के बाद इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के मामलों में संचित पेंशन कोष (Accumulated Corpus) को निर्धारित शर्तों के अनुसार एन्युटी खरीदने या पात्रता की स्थिति में संबंधित अधिकारी को वापस करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आयकर नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा।

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NPS में जाने वाले अधिकारियों को भी राहत

यदि कोई अधिकारी किसी अन्य CPSE में जाता है, जहां National Pension System (NPS) या CIL जैसी Defined Contribution Pension Scheme लागू है, तो उसका संचित पेंशन कोष संबंधित NPS खाते में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

कार्यकारी से गैर-कार्यकारी बनने वालों पर भी फैसला

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कार्यकारी से गैर-कार्यकारी (Executive to Non-Executive) कैडर में लौटने वाले मामलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। ऐसे मामलों में पूर्व निर्धारित प्रावधान लागू रहेंगे।

नई नियुक्तियों के लिए NPS का प्रस्ताव

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि CIL-EDCPS से National Pension System (Corporate NPS) में संक्रमण का प्रस्ताव CIL बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसमें भविष्य की नई नियुक्तियों (विभागीय पदोन्नति से बने अधिकारी भी शामिल) के लिए NPS लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। अंतिम निर्णय CIL बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा।

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LIC मास्टर पॉलिसी का विलय

बैठक में जानकारी दी गई कि ट्रस्ट फंड से संबंधित LIC Master Policy No. 620000000088 का विलय LIC Master Policy No. 402018199 में कर दिया गया है।

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