केंद्र सरकार के इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने पर फ्री में मिलेगा इंश्योरेंस, जानें पूरी जानकारी

पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए e-SHRAM पोर्टल की शुरूआत की थी।e-SHRAM पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ₹2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए e-SHRAM पोर्टल की शुरूआत की थी।e-SHRAM पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ₹2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है। इसमें 1 साल का प्रीमियम सरकार की तरफ से दिया जाता है। रजिस्टर्ड मजदूर यदि किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो, उनकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹200000 की सहायता राशि नॉमिनी को दी जाती है। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर इंश्योरेंस योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं।

आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 26 अगस्त 2021 से पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई थी। जिसके बाद 1 महीने से कम समय में लगभग एक करोड़ से अधिक श्रमिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर चुके हैं।और अगर हम देश में असंगठित क्षेत्र में संलग्न मजदूरों की बात करें तो वर्ष 2019- 20 के इकनोमिक सर्वे के अनुसार देश में करीब 38 करोड लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

सरकार की योजना इस पोर्टल के जरिए एक नेशनल डाटाबेस तैयार करना है। इस पहल के तहत वर्कर्स को श्रम कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्ड में 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा ,जो देश में हर जगह वैध माना जाएगा। इस कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष के बीच कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकता है। हालांकि पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह EPFO या ESIC के मेंबर हैं या नहीं। अगर ईपीएफओ या ESIC के मेंबर हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि यह केवल उन्हीं लोगों के लिए लांच किया गया है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ईपीएफओ या ESIC का लाभ नहीं ले पाते।

इस पहल के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूर बड़ी आसानी से इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जिनमें फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूर ,रेहड़ी पर धंधा करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, खेतों में मजदूरी करने वाले, डॉमेस्टिक हेल्पर, परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं। लोगों को पंजीकरण के लिए सबसे पहले eshram.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर पंजीकरण के लिए आधार नंबर और आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। वर्कर्स का नाम, पता, एजुकेशनल ,स्किल ,पेशा आदि जानकारी दर्ज करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन होने पर किसी भी जरूरतमंद को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीपीटी के जरिए सही समय पर लाभ पहुंचा सकेगी।

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