PF सब्सक्राइबर्स को नए नियम का पालन करने पर मिलेगा 7 लाख रुपये का बेनेफिट

EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

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एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स को बेनेफिट्स हासिल करने के लिए अपना नॉमिनेशन जल्द डिजिटल तरीके से करना होगा। इस बारे में EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी सब्सक्राइबर्स को ई नॉमिनेशन जल्द फाइल करने को कहा है जिससे एकाउंट होल्डर्स की सोशल सिक्योरिटी उसके परिवार को मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

डिजिटल तरीके से EPF नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट पर जोकर सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद फॉर एंप्लॉयीज सेक्शन पर क्लिक करें। रीडायरेक्ट किए जाने के बाद Member UAN/Online Service ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर को ऑफिशियल मेंबर e-SEWA पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां UAN और पासवर्ड के इस्तेमाल से लॉग इन किया जा सकेगा।

इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज टैब पर जाएं और ई नॉमिनेशन को चुनें। इसमें यस ऑप्शन को चुनें और फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करें।

ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें और नॉमिनेशन डिटेल्स को चुनें जिससे आप साझा की जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं।

इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन को क्लिक करें। अगले पेज पर जाने के बाद ई-साइन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसे दर्ज करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

EPFO ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की थी।

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