RBI
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नई दिल्ली, 11 सितम्बर।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी वैध ऐप्स (Apps) की स्वीकृत सूची जारी करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुनिश्चित करेगा की ऐप स्टोर्स में केवल वैध ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में अवैध ऋण ऐप्स (Loan Apps) से संबंधित मुद्दों पर बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय किया गया कि रिजर्व बैंक ऐसे अवैध खातों की निगरानी करेगा जिन्हें धन-शोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वह निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी रद्द करेगा ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके।

रिजर्व बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान समूहों का पंजीकरण एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जाए और इसके बाद किसी भी गैर-पंजीकृत भुगतान समूह को कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को फर्जी कंपनियों का दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी पहचान तथा पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है। श्रीमती सीतारामन ने समाज के कमजोर और निम्न-आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश तथा डरा-धमाकर वसूली करने पर चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने भुगतान समूहों द्वारा धनशोधन, कर चोरी और डेटा गोपनीयता के उल्लंघन की आशंकाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उपभोक्ताओं, बैंक कर्मचारियों, कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसियों और अन्य हित धारकों की साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

वित्त मंत्री, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, बैंकिंग विभाग के सचिव और कॉरपोरेट मामले तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों ने बैठक में भाग लिया।

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