Supreme Court
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नई दिल्ली, 08 जनवरी। सर्वाच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 2002 के बिलकिस बानो मामले के 11 अभियुक्तों की सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों की सजा कम करने का गुजरात सरकार को अधिकार नहीं था। सभी 11 अभियुक्तों की सजा गुजरात सरकार ने कम कर दी थी और 15 अगस्त 2022 को उन्हें रिहा कर दिया गया था।

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी पाए गए 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर फिर से कैद करने का आदेश दिया है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने दोषियों को जेल से जल्दी रिहा करने के गुजरात सरकार के अगस्त 2023 के फैसले को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ आज इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गुजरात सरकार के पास इन ग्यारह दोषियों पर अपनी माफी नीति लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके बजाय, अदालत ने पाया कि यह महाराष्ट्र सरकार थी जिसे इस मामले में फैसला लेना चाहिए था क्योंकि बिलकिस बानो बलात्कार मामले में मुकदमा महाराष्ट्र में हुआ था।

पीठ ने कहा, हम दोषियों को जेल से बाहर रहने की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका मतलब होगा कि उन्हें उन आदेशों का लाभार्थी बनाया जाएगा जो अवैध हैं। हम मानते हैं कि प्रतिवादियों (दोषियों) को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। दोषी ठहराए जाने और कैद किए जाने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। अगर वे कानून के अनुसार माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें जेल में होना होगा। इस प्रकार सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह में जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत ने यह भी पाया कि मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसने गुजरात सरकार के लिए अपनी माफी नीति को लागू करने और इस मामले में दोषियों की जल्द रिहाई का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त किया, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया और अमान्य था।

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, 14 अगस्त, 2023 को, इन दोषियों को जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया था, बिना उनकी पूरी कारावास की सजा काटे बिना।

गुजरात सरकार ने मई 2022 के एक फैसले के बाद उनकी सजा में छूट दी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि सजा माफी के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध ’ किया गया था (गुजरात, इस मामले में) न कि जहां मुकदमा चलाया गया था।

उस फैसले के बाद, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने के लिए अपनी माफी नीति लागू की थी, हालांकि मामले में मुकदमा महाराष्ट्र में हुआ था।

जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया है उनमें जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोर्धिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।

Source : Bar and Bench

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