Friday, May 1, 2026
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कोयला कामगारों के लिए बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी, मंत्रालय का निर्देश

इस पत्र में कहा गया है कि कोल इंडिया की मौजूदा स्थानांतरण् नीति केवल अधिकारियों के लिए है और इस नीति का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।

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नई दिल्ली, 16 जून। कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन को नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) तैयार करने का निर्देश दिया है। सीआईएल चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा गया है।

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इस पत्र में कहा गया है कि कोल इंडिया की मौजूदा स्थानांतरण् नीति केवल अधिकारियों के लिए है और इस नीति का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कामगारों के लिए सीआईएल की कोई स्थानांतरण नीति नहीं है।

कोयला मंत्रालय ने सीआईएल प्रबंधन से कहा है कि कार्य में दक्षता बनाए रखने के लिए शीघ्र ही नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए स्थानांतरण नीति तैयार की जाए। अधिकारियों की स्थानांतरण नीति का अक्षरशः पालने करने भी कहा गया है।

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स्थानांतरण नीति को लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में अनुपालन रिपोर्ट की मांग भी की गई है। रिपोर्ट समन्वय प्रभाग को भेजने को कहा गया है।

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