केंद्र सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने पर आपको जेल भी हो सकती है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने यह ऑर्डिनेंस बुधवार को जारी किया है और यह प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए गया है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कमीशन नियुक्त करने की भी बात की गई है।

इस कमीशन में 18 सदस्य होंगे और एक फुल टाइम चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा जो राज्य का चीफ सेक्रेटरी या भारत सरकार का सेक्रेटरी होगा।

कमीशन में शामिल 18 सदस्यों में ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स होंगे। इस कमीशन के लोगों को चुनने के लिए एक सेलेक्शन कमीशन बनेगा जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ तीन अन्य मंत्री होंगे। इस सेलेक्शन कमीशन के  हेड पर्यावरण मंत्री होंगे। यह सेलेक्शन कमीशन ही तीन साल के लिए कमीशन के सदस्यों को नियुक्त करेगा।

वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए बन रहे इस कमीशन का फोकस प्रदूषण की निगरानी, नियमों को लागू करने के साथ रिसर्च और इनोवेशन पर रहेगा। यह कमीशन तीन सब कमिटी का गठन करेगा ताकि इन तीनों सेक्टर्स की जांच की जा सके। यह कमिटी पराली जलाने, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, धूल से होने वाले प्रदूषण सहित उन सभी मामलों पर गौर करेगी जिसकी वजह से दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलता है। यह कमीशन संसद में अपनी सालाना रिपोर्ट जमा करेगी।

इस कमीशन की एक खास बात ये होगी कि यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त EPCA और दूसरे सभी संगठनों को रीप्लेस कर देगी। इससे नए कमीशन के पास दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा अधिकार होगा।

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