केंद्र सरकार (Central Employee) ने दिवाली (Diwali) से ठीक पहले लीव ट्रेवल कन्सेशन (Leave Travel Concession) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब कर्मचारी अवकाश नगदीकरण के बिना ही मान्य LTC किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के अब एक से अधिक बिल स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

फाइनेंस डिपार्टमेंट के व्यय विभाग का कहना है कि कर्मचारियों को अब ट्रैवल करना या छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-21 के दौरान यात्रा किराए भत्ते के बदले स्पेशल पैकेज ऑफर किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस का फायदा तभी मिलता है जब कर्मचारी ने छुट्टी लेकर यात्रा की हो। यानी LTC के लिए अप्लाई करने के बाद यात्रा करना जरूरी है। अगर छुट्टी नहीं ली LTC के लिए उसे नहीं मान्य किया जाएगा। यानी अगर कर्मचारी कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो उसे स्कीम का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल LTA स्कीम के तहत कैश बाउचर देने का ऐलान किया है। ऐसे में कर्मचारियों को इस मुश्किल दौर में बड़ी राहत मिलेगी।

इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का सामान या कोई सर्विस ले सकते हैं। यानी कि बिना किसी यात्रा के आप टैक्स सेविंग का लाभ भी ले सकते हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि वही सामान खरीदें जिसका GST 12 फीसदी से ज्यादा हो। कर्मचारी ऐसे सामानों को कैश वाउचर स्कीम के जरिए खरीद सकते हैं।

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