रायपुर, 17 July (IndustrialPunch Desk) : छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर गंभीर तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि 1 जनवरी, 2024 से 15 जून, 2026 के बीच प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कुल 317 औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 31 श्रमिकों की मौत हुई।
यह जानकारी विधानसभा में विधायक श्रीमती चातुरी नंद द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने दी।
सरकार के अनुसार, दुर्घटनाओं में घायल एवं मृत कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के प्रावधानों के तहत सहायता एवं पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। वहीं, जिन कर्मचारियों का ईएसआई में पंजीकरण नहीं है, उन्हें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजा देने का प्रावधान है।
सरकार ने यह भी बताया कि इन दुर्घटनाओं की जांच उद्योग विभाग के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कराई गई। जांच में जहां भी नियमों के उल्लंघन या लापरवाही के तथ्य सामने आए, वहां संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
सरकार ने यह भी कहा कि भविष्य में औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपाय और निगरानी संबंधी पहल लगातार की जा रही हैं, जिनका विवरण भी विधानसभा पुस्तकालय में उपलब्ध है।
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