विद्युत मंत्रालय ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान के लिए पहले आओ, पहले जाओ के सिद्धांत को अपनाकर पारदर्शिता लाने और वितरण के बोझ को कम करने का प्रस्ताव दिया है।

मंत्रालय ने एक मसौदा बिजली- देर से भुगतान अधिभार संशोधन नियम, 2021 पर लोगों की राय जानने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है।

बिजली उत्‍पादन कंपनियों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने और उनकी कीमत वसूल करने का विकल्प दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन बिजली उपभोक्ताओं और समग्र रूप से बिजली क्षेत्र के हित में हैं।

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