Sunday, April 19, 2026
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एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट : संयुक्त केन्द्रीय श्रमिक संगठन की क्रमिक भूख हड़ताल 11 से

प्रबंधन ने निराकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि 2 जून, 2025 को प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में मांग पत्र को लेकर चर्चा हुई।

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कोरबा, 07 अगस्त। एसईसीएल गेवरा परियोजना (SECL Gevra Project) के संयुक्त केन्द्रीय श्रमिक संगठन ने प्रबंधन को 11 अगस्त से क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। क्रमिक भूख हड़ताल गेवरा स्थित श्रमिक चौक पर की जाएगी।

गुरुवार को गेवरा प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक को यूनियन लीडर्स ने क्रमिक भूख हड़ताल का नोटिस सौंपा। इस संदर्भ में एचएमएस के सचिव एससी मंसूरी ने बताया कि पूर्व में 20 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। प्रबंधन ने निराकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि 2 जून, 2025 को प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में मांग पत्र को लेकर चर्चा हुई थी।

श्री मंसूरी ने बताया कि संयुक्त केन्द्रीय श्रमिक संगठन में एचएमएस के अलावा इंटक, एटक, सीटू सम्मिलित है। क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो चक्का जाम, घेराव, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा।

यह है 20 सूत्रीय मांग पत्र :

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1. गेवरा प्रोजेक्ट (गेवरा क्षेत्र) में कार्यरत कर्मचारियों को अच्छी क्वालिटी का वाटर बॉटल (थर्मस) एवं टॉवेल का वितरण।

2. 150 टन डम्पर ऑपरेटरों से एक्स्ट्रा कार्य कराया जा रहा है उन्हें 02 घंटे का ओव्हर टाइम दिया जाए।

3. गोल आफिस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को बिना भेदभाव के पूरे सण्डे एवं पी.एच.डी. दी जाए।

4. ऊर्जानगर वर्कर्स क्लब में सी.सी.टी.वी. कैमरा, फायर सिस्टम एवं डी.जी. सेट लगवाया जाए।

5. गेवरा माइन के अंदर प्रत्येक एम.टी.के. प्वाइंट, पार्किंग एवं अन्य सेक्शनों जहां पर मास में कर्मचारी काम करते हैं। शुद्ध एवं ठंडा पीने के पानी की व्यवस्था किया जाए।

6. सैलो में लगी लिफ्ट जो वर्ष-2019 से बंद प है, उसे अविलंब चालू कराया जाए एवं सैलो 3 एवं 4 नंबर का लिफ्ट विगत 1 माह से बंद पड़ा है, उसे भी चालू कराया जाए।

7. गेवरा परियोजना/क्षेत्र के कर्मचारियों को नियमित घरेलू गैस सिलेण्डर नहीं मिल पा रहा है, उचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि बुकिंग के दूसरे दिन सिलेण्डर प्राप्त हो सके।
8. माइनिंग सरदार एवं ओव्हरमैनं को माइंस रूल-1955 के नियम 60 (2) के अनुसार 1 घंटे का चार्जिंग एलाउंस दिया जाए।

9. गेवरा परियोजना अधिसूचना क्र.-2176 दिनांक 18.03.2025 के तहत विभिन्न संवर्ग में कर्मचारियों द्वारा दिनांक 30.03.2025 को ट्रेड टेस्ट दिया गया था, लेकिन सलेक्शन आदेश अभी नहीं निकाला गया है, अविलंब निकाला जाए।

10. माइंस रूल-1955 के नियम 64 के तहत वर्तमान में गेवरा प्रोजेक्ट के अंदर कितनी केन्टीनें संचालित है एवं विगत 4 वर्षों में केन्टीन कमेटी की कितनी मीटिंग की गयी है। मिनिट्स की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए।

11. माइंस रूल-1955 के नियम 64 के तहत बड़ी ओपन कास्ट खदानों में मोबाइल केन्टीन की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन प्रबंधन द्वारा मोबाइल वैन की आज तक व्यवस्था नहीं की गयी है, व्यवस्था कर अविलंब चालू किया जाए।

12. परियोजना में माइंस रूल 1955 के नियम 33 के अनुपालन में कितने पुरुष एवं महिला शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कराया गया है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, पिछले 5 वर्षो में कितने टेण्डर संबंधित विभाग द्वारा किये गये है, उनके वर्क आर्डर एवं एल.ओ.ए. (लेटर ऑफ एक्सेंप्टेंश) की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाये।

13. वि./यां. एवं सिविल से संबंधित क्या-क्या कार्य वर्तमान में चल रहें है। वर्क आर्डर की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाये।

14. परियोजना के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों से ओव्हर टाईम तो कराया जाता है परंतु पूरा-पूरा भुगतान नहीं किय जाता है। पूरा-पूरा भुगतान किया जाये।

15. माइंस के अंदर कितनी बसें लगायी गयी है, कितनी संचालित है, वर्क आर्डर एवं आर.सी. बुक की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाये।

16. बस एवं कैंपर ड्राइव्हर से 12-12 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है। तत्काल बंद कराया जाये एवं एच.पी.सी. के तहत् पूरा-पूरा पेमेंट किया जाये।

17. श्रमिक चौक से सुरक्षा चौक तक पैदल रास्ता बनाया जाये ताकि पैदल एवं दो पहिया वाहन आना-जाना कर सके। और दुर्घटना से बचा जा सके।

18. समस्त एम.टी. के. में रखी कर्मचारियों की मोटर सायकल की देखरेख के अभाव में मोटर सायकल चोरी हो जाती है एवं पेट्रोल निकाला जाता है, साथ ही साथ तोड़-फोड़ कर दिया जाता है, जिसके कारण खदान में कार्यरत कर्मचारियों को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, तत्काल सुरक्षा व्यवस्था किया जाये एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाए।

19. माइंस बाउण्ड्री का पुनः निर्धारण किया जाए क्योकि वर्तमान में जो माइंस बाउण्ड्री है वह कर्मचारी हित में नहीं है।

20. कोयला स्टाक को खदान के एक सइड में बनाया जाये ताकि बाहरी व्यक्तियों एवं गाड़ियों का माइन के अंदर आना जाना बंद हो सके एवं हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके।

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