इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2020- 21 की व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स के लिए समयसीमा, जैसे कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है उनके लिए 31 अक्टूबर है। एक सर्कुलर में, सीबीडीटी ने कहा कि कुछ टैक्स अनुपालन के लिए समय सीमा का विस्तार “गंभीर महामारी के मद्देनजर टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है।

फॉर्म 16 के लिए भी समय सीमा बढ़ी

सीबीडीटी ने कहा कि साथ ही, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की नियत तारीख को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विलंबित या संशोधित इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी, 2022 है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय लेनदेन का स्टेटमेंट (एसएफटी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 मई, 2021 से 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

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