GST
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वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में देय जीएसटी का भुगतान करते समय करदाता अपने क्रैडिट लैजर में उपलब्‍ध इनपुट टैक्‍स क्रैडिट अर्थात आदान कर जमा इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार कुछ जीएसटी अधिकारी फोन कॉल, व्‍हॉट्सअप और मैसेज जैसे अनाधिकृत साधनों के जरिए करदाताओं से अधिकतम कर देयता का भुगतान नकद करने को कह रहे हैं ताकि वित्‍त वर्ष का जीएसटी राजस्‍व जमा करने का लक्ष्‍य पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि सरकार या केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने अपने अधिकारियों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

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