नई दिल्ली | IndustrialPunch : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों (Non-Unionized Supervisors) के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक महंगाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance – IDA) की नई दरें जारी कर दी हैं।
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वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार संशोधित IDA दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
नई IDA दरें
- 2017 वेतनमान: 55.7% IDA
- 2007 वेतनमान: 241.7% IDA
- 1997 वेतनमान: 476.9% IDA
वहीं 1987 वेतनमान के तहत पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम में प्रति अंक ₹2.00 की दर तथा औसत AICPI 9854 के आधार पर IDA की राशि ₹18,298 प्रति माह निर्धारित की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- बोर्ड स्तर (Board Level) के अधिकारी
- बोर्ड स्तर से नीचे (Below Board Level) के अधिकारी
- CPSEs के Non-Unionized Supervisors
जो 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान के अंतर्गत IDA पैटर्न पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
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सभी मंत्रालयों को जारी किए गए निर्देश
DPE ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों से कहा है कि वे अपने नियंत्रणाधीन CPSEs को यह आदेश तत्काल लागू करने के लिए सूचित करें।
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