अगर आपने अब तक किसा कारणवश अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने अब PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

इनकम टैक्स विभाग  ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन इससे पहले 30 जून तय की थी। हालांकि, इससे पहले यह डेडलाइन 31 मार्च, 2021 तय की गई थी। इनकम टैक्स विभाग अब तक कई बार PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका है।

यदि आप 30 सितंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि 30 सितंबर 2021 के बाद PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की समयसीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा।

साथ ही निष्क्रिय हुए PAN Card होल्डर्स को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड होल्डर्स को नॉन-पैन कार्ड होल्डर समझा जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत उन पर 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगाई जाएगी।

ये है नियम

अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया है और आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये से अधिक निकालने में उस पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। साथ ही बिना पैन कार्ड के आप बड़ी रकम निकाल भी नहीं पाएंगे। साथ ही निष्क्रिय PAN से एसे हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको जुर्माना भरना होगा।

ऐसे करें लिंक

हालांकि, निष्क्रिय PAN कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक SMS करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा और 567678 or 56161 पर SMS करना होगा।

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