पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को आधार नंबर (Aadhaar Card) से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने PAN को Aadhaar लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद जिन लोगों का PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनके PAN को 1 अप्रैल 2021 से निष्क्रिय यानी Deactivate कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा PAN को एक्टिव कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है।

आपको बता दें कि पहले PAN को Aadhaar लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया। इस तिथि तक जो लोग इसे लिंक नहीं कराएंगे, इन्हें भविष्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें ITR के साथ GST आदि फाइल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्क्त होगी। आज हम आपको Aadhaar से PAN को लिंक करना का आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे चुटकियों में आप इसे लिंक कर सकेंगे।

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें लिंक

  • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करें।
  • इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पर बाई तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
  • ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पर PAN नंबर, Aadhaar नंबर, आधार पर अंकित नाम भरने के साथ डेट ऑफ बर्थ एंटर करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Link Aadhaar के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।

SMS के जरिये ऐसे कराएं लिंक

SMS के जरिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए मैसेज बॉक्स में जाकर कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। फिर इस मैसेज को 567678 या 56161 पर SMS कर दें। ऐसे करने के बाद आयकर विभाग इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और लिंक हो जाने पर कंफर्मेशन मैसेज भेज देगा।

  • Website Designing