रायपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेलंगाना राज्य को बिजली की आपूर्ति रोक दी है। छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना को 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने बिजली का 3608.30 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ सरकार बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।

विधायक नारायण चंदेल ने इस संदर्भ में विधानसभा में सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका लिखित जवाब दिया, जो इस प्रकार है :

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली विक्रय करने हेतु दिनांक 22.09.2015 को दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। उक्त अनुबंध के अनुसार छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की 21500 मेगावाट अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह (मड़वा) से उत्पादित 1000 मेगावाट बिजली तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों यथा सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड एवं नादर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड को संयुक्त रूप से विक्रय किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय- समय पर उक्त ताप विद्युत गृह से उत्पादित बिजली हेतु विक्रय दर का निर्धारण किया जाता है जिसके अन्तर्गत स्थिर प्रभार, उर्जा प्रभार, जल कर, स्टार्ट- अप पॉवर प्रभार तथा अन्य प्रभार सम्मिलित रहते हैं।

तदनुसार छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत विक्रय किया जाता है। तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 31.03.2022 तक बिजली आपूर्ति की जा रही थी। तेलंगाना राज्य को प्रदान की जा रही बिजली की राशि का शत प्रतिशत भुगतान तेलंगाना राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण दिनांक 01.04.2022 से तेलंगाना राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। दिनांक 30.06.2022 की स्थिति में तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को राशि रूपये 3608.30 करोड़ का भुगतान प्राप्त होना शेष है।

तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भुगतान राशि जमा नहीं करने से छत्तीसगढ़ की पॉवर कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की टेक्निकल पोजीशन खराब नहीं हो रही है, अपितु कैश उपलब्धता में कमी आ रही है। तेलंगाना राज्य के साथ निष्पादित पॉवर परचेस एग्रीमेंट (पीपीए) के प्रावधान के अनुरूप तेलंगाना राज्य से बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा बकाया राशि के शतप्रतिशत भुगतान के लिए तेलंगाना राज्य की वितरण कंपनियों से नियमित पत्राचार किया गया है।

2. राज्य शासन स्तर पर ऊर्जा विभाग द्वारा भी पत्राचार किये गए हैं।

3. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं तेलंगाना वितरण कंपनियों के प्रबंधन स्तर पर दिनांक 04.10.2021 एवं दिनांक 05.10.2021 को हैदराबाद में बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में तेलंगाना राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा बकाया राशि का निर्धारित समयानुसार भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था।

4. निर्धारित समयानुसार बकाया राशि का भुगतान न होने पर माह नवम्बर 2021 से विद्युत आपूर्ति अनुबंधित 1000 मेगावॉट से घटाकर न्यूनतम 50 मेगावॉट कर दी गई थी।

5. इसके पश्चात् भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर दिनांक 01.04.2022 से उन्हें विद्युत की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है।

6. बकाया राशि वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए विधिक परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। वितरण कंपनी द्वारा उक्त की जा रही कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में वसूली नही होने के लिये कंपनी के अधिकारी दोषी नहीं हैं।

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